Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की सम्पति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट की भूमि के म्यूटेशन और अस्पताल के संचालन के लिए जरुरी परमिशन देने का आदेश जारी किया गया था. राज्य सरकार ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. शीर्ष अदालत में हुई सुनवाई के बाद अब बाबा बैद्यनाथ मेडिकल कॉलेज खुलने का रास्ता पूरी तरह से साफ़ हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने अपने सोशल मिडिया प्रोफ़ाइल में लिखा है कि आज न्याय की जीत हुई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला दिया कि राज्य सरकार बाबा बैद्यनाथ मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए ज़बरदस्ती अड़ंगा डाल रही है.

