पटना: बिहार के लाखों बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए शुक्रवार को राहत भरी खबर आई. जब सीएम सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97.84 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी से 1,423.94 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया. इसके साथ सीएम ने ऐलान किया कि पेंशन की राशि अब हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाएगी. इससे जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी. साथ ही उन्हें रोजमर्रा के खर्चों के लिए किसी तरह की परेशानी को नहीं उठाना होगा. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लगातार काम कर रही है.
अगर आपको नहीं मिली है राशि तो क्या करें?
अगर आप भी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और आपको इस पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या करें? तो सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करें. सीएम ने अपील करते हुए कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक जरूर कराएं. ताकि डीबीटी के जरिए समय पर पेंशन की राशि उनके खाते में पहुंचे. सीएम अपील करने के साथ अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर आयोजित बैठकों में यह जानकारी ली जाए कि कौन-कौन लोग अभी तक योजना से बाहर हैं. ऐसे सभी पात्र लोगों को योजना से जोड़ने का काम जल्द किया जाए. पेंशन से संबंधित कोई समस्या आती है या योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए के लिए लाभुक टोल फ्री नंबर 1800-3456-262 पर संपर्क कर सकते हैं.
अगर आप भी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और आपको इस पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या करें? तो सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करें. सीएम ने अपील करते हुए कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक जरूर कराएं. ताकि डीबीटी के जरिए समय पर पेंशन की राशि उनके खाते में पहुंचे. सीएम अपील करने के साथ अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर आयोजित बैठकों में यह जानकारी ली जाए कि कौन-कौन लोग अभी तक योजना से बाहर हैं. ऐसे सभी पात्र लोगों को योजना से जोड़ने का काम जल्द किया जाए. पेंशन से संबंधित कोई समस्या आती है या योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए के लिए लाभुक टोल फ्री नंबर 1800-3456-262 पर संपर्क कर सकते हैं.
बिहार में वृद्धा पेंशन योजना की पात्रता, दस्तावेज़ और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
बिहार की वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवश्यत पात्रता, पेपर और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्रक्रिया को विस्तार से समझने की जरूरत है. बिहार में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों लिए पेंशन योजना उपलब्ध है. इसके लिए आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए. वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. यह आय श्रेणी राज्य सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा प्रमाणित आय प्रमाणपत्र से जांच की जाती है. आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना आवश्यक है. यदि वह अन्य राज्य से आ रही हों तो वैध निवास प्रमाण पत्रों में राशन कार्ड, बिजली बिल देना होगा.
बिहार की वृद्धा पेंशन योजना के लिए आवश्यत पात्रता, पेपर और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन प्रक्रिया को विस्तार से समझने की जरूरत है. बिहार में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों लिए पेंशन योजना उपलब्ध है. इसके लिए आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए. वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. यह आय श्रेणी राज्य सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा प्रमाणित आय प्रमाणपत्र से जांच की जाती है. आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना आवश्यक है. यदि वह अन्य राज्य से आ रही हों तो वैध निवास प्रमाण पत्रों में राशन कार्ड, बिजली बिल देना होगा.

