देश में चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने जमाखोरी और सट्टेबाजी पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने चीनी के थोक खरीदारों के स्टॉक पर नई सीमा लागू की है. इसके साथ ही चीनी मिलों और कारोबारियों की बिक्री पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है.
चीनी रखने की लिमिट हुई कम
सरकार के नए फैसले के मुताबिक, 1 सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने वाले बल्क कंज्यूमर्स को अधिकतम 15 दिनों की जरूरत के बराबर स्टॉक रखने की अनुमति होगी. यानी अब कारोबारी और बड़े खरीदार लंबे समय तक चीनी जमा करके नहीं रख सकेंगे.
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है और आने वाले त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने की संभावना है.
