रांचीः जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से हुई नियुक्ति मामले में सीआईडी जांच चल रही है। राज्य सरकार की ओर से इस परीक्षा से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त करने का फैसला लिया गया था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 1340 सीजीएल अफसर पहले की तरह से काम कर सकेंगे। इसे लेकर कार्मिक, प्रशासनिक और राजभाषा सुधार विभाग की ओर से गुरुवार देर शाम अधिसूचना जारी कर दी गई है।
कार्मिक विभाग की ओर से इसे लेकर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, जेएसएससी सचिव, प्रमंडलीय आयुक्तों और सभी जिलों के डीसी को कार्मिक विभाग ने पत्र भेजा है। पत्र में कार्मिक ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया है।
कैबिनेट की बैठक में परीक्षा रद्द करने का लिया गया था फैसला
इससे पहले हेमंत कैबिनेट की विशेष बैठक में पिछले 17 अगस्त को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया था। कार्मिक विभाग ने इस फैसले पर 18 अगस्त को अधिसूचना जारी कर परीक्षा रद्द कर दी थी। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रभावित पदाधिकारियों और कर्मियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को फैसला सुनाया था।
हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर लगाई है रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के बाद इन अधिकारियों को काम से हटाने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। अदालत ने आदेश दिया था कि याचिकाकर्ताओं सहित ऐसे सभी प्रभावित कर्मी, जो इस अधिसूचना से प्रभावित हुए हैं, वह इस रिट याचिका के अंतिम निष्पादन तक अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। इसके बाद भी कई विभागों ने इन कर्मियों से काम लेने को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई थी, कई जगहों पर काम नहीं लिया जा रहा था। वेतन भुगतान भी रुका था। सभी विभाग कोर्ट के आदेश के बाद कार्मिक विभाग से इस बाबत निर्देश का इंतजार कर रहे थे।

