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    Home»झारखण्ड»पलामू में 4 वर्ष पुराने दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई , 10 हजार जुर्माना लगाया
    झारखण्ड

    पलामू में 4 वर्ष पुराने दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई , 10 हजार जुर्माना लगाया

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadDecember 14, 2021No Comments2 Mins Read
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    लामू जिले के पिपराटांड थाना क्षेत्र में करीब 4 वर्ष पूर्व हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। राशि जमा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास रहेगा। दोषी का नाम लवकुश वर्मा उर्फ रंजीत वर्मा है। जानकारी के अनुसार दुष्कर्म की इस वारदात को जनवरी 2018 की है।

    नाबाालिग लड़की शौच के लिए जा रही थी। इसी दौरान आरोपी लवकुश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित के लिखित आवेदन के आधार पर पिपराटांड थाने में कांड संख्या 01/2018, धारा 376 IPC एवं 4 पोस्को एक्ट दर्ज कर त्वरित कार्रवाई की गई। पुलिस ने छापा मारकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इस कांड के अनुसंधानकर्ता तत्कालीन थाना प्रभारी गुलशन भेंगरा रहे।

    यह वर्तमान में रामगढ़ जिला में पदस्थापित हैं। अनुसंधान के दौरान सुसंगत साक्ष्य संकलन कर ससमय आरोप पत्र समर्पित किया गया। इसके आधार पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश -iv सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) की अदालत ने 22 वर्षीय अभियुक्त लवकुश वर्मा उर्फ रंजीत वर्मा को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

    पीड़िता के परिवार ने जताया आभार
    दोषी को अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद पीड़िता के परिवार के लोगों की ओर से पुलिस व न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया गया। कहा गया कि इस मामले में पुलिस से लेकर अधिवक्ता तक ने एक बेटी को न्याय दिलाने में अपना पूरा सहयोग किया।

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