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    Home»Breaking News»झारखंड में एक हफ्ते बढ़ा लॉकडाउन, जानें क्या है नए नियम
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    झारखंड में एक हफ्ते बढ़ा लॉकडाउन, जानें क्या है नए नियम

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadApril 28, 2021No Comments4 Mins Read
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    रांची: झारखंड में लॉकडाउन को एक बार फिर से 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए यह बड़ा फैसला किया है। बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद सीएम ने यह निर्णय लिया कि लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) को एक सप्ताह के लिए और सख्ती के साथ बढ़ाया जाए। लोग सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक ही घरों से बाहर निकल सकते हैं। उन्हें घरों से निकलने की वाजिब वजह बतानी होगी। दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक सिर्फ मेडिकल संबंधित, शादी समारोह संबंधित, अंतिम संस्कार संबंधित को ही अनुमति दी गई है।

    छह मई को सुबह छह बजे तक के लिए झारखंड में लॉकडाउन : क्‍या खुला- क्‍या बंद.

    • दवा, स्वास्थ्य संबंधित व स्वास्थ्य उपकरण संबंधित दुकानें खुलेंगी।
    • उचित मूल्य की दुकानें, जैसे किराना व जरूरत की वस्तुएं बेचने वाली दुकानें प्रत्येक दिन दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
    • पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी आउटलेट खुलेंगी।
    • ग्रासरी की दुकानें भी प्रत्येक दिन दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी। होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।
    • थोक, खुदरा दुकानें, फूटपाथ की सब्जी-फल की दुकानें, दूध व दूध की सामग्री की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, पशु चारा की दुकानें भी दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
    • होटल व रेस्टोरेंट में बैठकर खाना प्रतिबंधित है, सिर्फ होम डिलिवरी को ही अनुमति दी गई है।
    • राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबा खोलने की अनुमति।
    • दुकानों के लिए सामान ढोने वाले वाहनों को अनुमति, वाहनों से सामान को उतार सकते हैं और चढ़ा भी सकते हैं। – कृषि कार्य चलते रहेंगे। इससे संबंधित दुकानें भी दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगी।
    • औद्योगिक व खनन संबंधित कार्य चलते रहेंगे।
    • निर्माण कार्य व मनरेगा संबंधित कार्य चलेंगे। इससे संबंधित दुकानें भी दोपहर दो बजे तक खुलेंगी।
    • ऑनलाइन मार्केटिंग संबंधित कार्य भी दोपहर दो बजे तक ही चलेंगे।
    • पशु संबंधित दुकानें, शराब की दुकानें, वाहन मरम्मत की दुकानें भी दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
    • ठंडा घर व गोदाम खुले रहेंगे।
    • भारत सरकार के कार्यालय भी अधिकतम 50 फीसद उपस्थिति के साथ दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगे।
    • बैंक, एटीएम, वित्तीय गतिविधियां, बीमा कंपनियां, सेबी आदि भी दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
    • राज्य सरकार के कार्यालय जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सभी पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी, अग्निशमन सेवा, उपायुक्त, नगर निगम, बीडीओ, सीओ व सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय में भी अधिकतम 50 फीसद उपस्थिति होगी। ये कार्यालय भी दोपहर दो बजे तक चलेंगे। अन्य कार्यालयों के कर्मी-पदाधिकारी वर्क फ्रोम होम में रहेंगे।
    • प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया, कुरियर सेवा, डाक व दूरसंचार सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं खुली रहेंगी।
    • इसके अलावा वैसी दुकानें, वैसे कार्यालय जो कोरोना के नियंत्रण में सहायक होंगे, उन्हें खोलने पर राज्य सरकार या उपायुक्त निर्णय ले सकते हैं।
    • सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
    • पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर नहीं जुटेंगे। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति को जाने की अनुमति व अंतिम संस्कार में अधिकतम 30 व्यक्ति ही जा सकेंगे।
    • सभी तरह के जुलूस चाहे धार्मिक हो या फिर शादी संबंधित हो, प्रतिबंधित रहेगा।
    • सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, आइटीआइ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेगा। सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही चलेंगे।
    • राज्य सरकार के अधीन सभी तरह की परीक्षाएं अगले आदेश तक प्रतिबंधित हैं।
    • सभी मेला व प्रदर्शनी पर रोक है।
    • सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सभा हॉल बंद रहेंगे।
    • सभी स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क बंद रहेंगे।
    • बैंक्वेट हॉल का उपयोग सिर्फ शादी व अंतिम संस्कार संबंधित कार्य में ही होगा।
    • पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को अनुमति दी गई है।
    • बिना मास्क या फेसकवर के कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तर, रेलवे स्अेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा या किसी दुकान में नहीं जा सकेगा।

    यहां पढ़ें सरकारी आदेश

    • रात के आठ बजे के बजाय पांच मई तक सभी दुकानें (अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर) दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
    • दोपहर के तीन बजे तक ही लोगों को मूवमेंट की इजाजत होगी।
    • छह मई की सुबह छह बजे तक लाॅकडान का आदेश प्रभावी रहेगा।
    • राज्‍य में पहले से जारी मौजूदा प्रतिबंध अब छह मई तक यथावत रहेंगे।
    • पहले 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा था
    • कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन में और सख्ती बरतने के आदेश
    • सामान्य ऑक्सीजन स्तर वाले कोरोना संक्रमित मरीज जेनरल वार्ड में शिफ्ट होंगे
    • सरकारी और निजी अस्पतालों में कम से कम 50 अतिरिक्त सामान्य बेड उपलब्ध होंगे
    • विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम रखेगी कोरोना संक्रमण पर पैनी नजर
    • कॉरपोरेट जगत से सहयोग लेकर होगी महामारी से लड़ाई
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