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    Home»Breaking News»Hemant Soren Jharkhand HC: सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दाखिल रिट पिटीशन में फिर से एरर, झारखंड HC ने कही बड़ी बात
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    Hemant Soren Jharkhand HC: सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दाखिल रिट पिटीशन में फिर से एरर, झारखंड HC ने कही बड़ी बात

    AdminBy AdminOctober 6, 2023No Comments2 Mins Read
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    Hemant Soren Jharkhand HC: सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका पर आज शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से उपास्थित अधिवक्ता ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया. जिसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई. सीएम की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा.

    बता दें कि  मुख्यमंत्री की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर उनके अधिवक्ता ने 23 सितंबर को यह रिट दायर की है । मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट जाने की छूट दिए जाने को आधार बनाया है। इसके  साथ ही ईडी की उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश पारित करने का आग्रह किया है। सीएम ने ईडी पर चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश करने समेत अन्य वैधता को चुनौती दी है। वही, बताते चले कि ईडी को पीएमएलए की इन धाराओं के तहत किसी के बयान दर्ज करने के दौरान उसकी गिरफ्तारी करने का अधिकार प्राप्त है।

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