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    Home»राष्ट्रीय»ड्रग्स केस में रिहा होकर घर पहुंचे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान
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    ड्रग्स केस में रिहा होकर घर पहुंचे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadOctober 30, 2021No Comments3 Mins Read
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    मुंबई: क्रूज शिप ड्रग केस में गिरफ्तार आर्यन खान आखिरकार आज मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा कर दिए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार को आर्यन खान जेल से बाहर निकले और पापा संग कार में बैठकर मन्नत पहुंचे। बताया जा रहा है कि बेटे आर्यन खान को रिसीव करने शाहरुख खान खुद ऑर्थर रोड जेल गए थे। शाहरूख खान के बेटे आर्यन सुबह 11 बजे के कुछ देर बाद जेल से बाहर आए। एक दिन पहले ही विशेष अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की थी।

    जेल से निकलते ही वह, वहां पर पहले से इंतजार में खड़ी एक कार में सवार हुए और 12 किलोमीटर दूर बांद्रा स्थित अपने बंगले ‘मन्नत’ की ओर रवाना हो गए। उनके जेल से बाहर निकलते ही फैन्स के बीच खुशी देखी गई और मन्नत के बाहर भारी भीड़ जुटती गई। फिलहाल, आर्यन खान अपने घर मन्नत पहुंच चुके हैं और घर के बाहर शाहरुख खान के फैन्स का हुजूम दिखा। खान फैमिली के फैन्स ने ढोल-नगारे बजाकर उनका स्वागत किया। फैन्स के हाथों में स्वागत वाले पोस्टर्स हैं।

    दरअसल, बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को उन्हें जमानत दी थी। शाहरुख की दोस्त और अभिनेत्री जूही चावला शुक्रवार शाम को मादक पदार्थों से जुड़े मामले में सुनवाई कर रही विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष 23 वर्षीय आर्यन की जमानत के लिए पहुंचीं। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश के मुख्य अंश को उपलब्ध कराया जिसमें आर्यन खान और मामले के सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा पर 14 शर्तें लगाई गई हैं। तीनों को एक-एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राश की दो जमानत पर रिहाई का आदेश दिया गया है।

    दिवाली के लिए उच्च न्यायालय में दो सप्ताह का अवकाश शुरू होने से एक दिन पहले तीनों को राहत मिली है। उच्च न्यायालय द्वारा तय शर्तों के अनुसार तीनों को विशेष एनडीपीएस अदालत में अपने पासपोर्ट जमा करने होंगे और वे विशेष अदालत से अनुमति लिये बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 2 बजे के बीच मौजूदगी दर्ज कराने आना होगा।

    न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांम्ब्रे ने शुक्रवार दोपहर बाद फैसले के मुख्य अंश (ऑपरेटिव ऑर्डर) की प्रति पर हस्ताक्षर किये। अदालत ने कहा कि तीनों अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो एनसीबी सीधे विशेष अदालत में उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन करेगी। न्यायाधीश कारणों के साथ विस्तृत जमानत आदेश अगले सप्ताह सुनाएंगे।

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