Close Menu
कोयलाचंल संवाद

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    RTE से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए TET जरूरी? सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता है बड़ा आदेश

    April 28, 2026

    रांची में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर अस्पताल में भर्ती, लू लगने से बिगड़ी तबीयत

    April 28, 2026

    झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 54 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर रद्द, धनबाद वापसी के आदेश

    April 28, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • E-Paper
    • ताजा हिंदी खबरें
    • झारखंड
    • रांची
    Facebook X (Twitter) Instagram
    कोयलाचंल संवादकोयलाचंल संवाद
    Subscribe
    • कोयलांचल संवाद
    • झारखण्ड
    • बिहार
    • राष्ट्रीय
    • बिज़नेस
    • नौकरी
    • मनोरंजन
    • अंतरराष्ट्रीय
    • खेल
    • E-Paper
      • E-paper Dhanbad
      • E-Paper Ranchi
    कोयलाचंल संवाद
    Home»झारखण्ड»हाईकोर्ट ने देवघर ज़िला प्रशासन के आदेश को सही ठहराया, तय रूट से ही निकलेगी शिव बारात
    झारखण्ड

    हाईकोर्ट ने देवघर ज़िला प्रशासन के आदेश को सही ठहराया, तय रूट से ही निकलेगी शिव बारात

    Koylanchal SamvadBy Koylanchal SamvadFebruary 17, 2023No Comments2 Mins Read
    WhatsApp Facebook Twitter Copy Link Pinterest Email
    Share
    WhatsApp Facebook Twitter Copy Link Pinterest Email

    देवघर में शिव बारात निकालने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि देवघर में प्रशासन के तय रूट से ही शिव बारात निकलेगी। प्रशासन के आदेश को कोर्ट ने सही माना है। इधर, कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने देवघर में लागू 144 धारा हटा ली है।

    गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें देवघर जिला प्रशासन की ओर से शिव बारात निकालने को लेकर लगाई गई पाबंदियों को चुनौती दी गई थी।

    झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। दरअसल, देवघर जिला प्रशासन ने शिव बारात के दौरान परंपरागत तौर पर निकलने वाली झांकी में हाथी-घोड़ा शामिल नहीं करने, झांकी की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट करने और रूट को भी परिवर्तित किया है।

    कोर्ट में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने ऑनलाइन बताया कि शिव बारात के रास्ते पर धारा 144 सुरक्षा को देखते हुए लगाया गया है। शिव बारात के सुरक्षा को लेकर देवघर जिला प्रशासन को कुछ इनपुट मिला था। इसे लेकर धारा 144 लगाया गया। ऐसा नहीं है कि पूरे देवघर में धारा 144 होने से 5 या 6 आदमी एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं।

    इस पर कोर्ट ने समाचार पत्रों एवं अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से देवघर डीसी को आज से ही यह जानकारी प्रसारित करने को कहा है कि देवघर में कहीं भी सीमित संख्या में लोगों के रहने को लेकर धारा 144 जैसा आदेश लागू नहीं है।

    शिव बारात आयोजन समिति के अभय आनंद झा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रशासन के तय रास्ते पर बारात निकाला जाएगा। इस बारात में घोड़े शामिल होंगे। ऊंट और हाथी के लिए अनुमति नहीं मिली है। उसके लिए प्रशासन से बात हो रही है।

    हाईकोर्ट के फैसले के बाद उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि धारा 144 वापस ले लिया गया है। महाशिवरात्रि पर मंदिर में वीआईपी, वीवीआईपी प्रवेश पूरी तरह बंद रखा गया है।

    Share. WhatsApp Facebook Twitter Email Copy Link
    Koylanchal Samvad
    • Website
    • Facebook
    • Instagram

    Related Posts

    रांची में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर अस्पताल में भर्ती, लू लगने से बिगड़ी तबीयत

    April 28, 2026

    झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 54 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर रद्द, धनबाद वापसी के आदेश

    April 28, 2026

    31 करोड़ का वेतन घोटाला! झारखंड के 14 कोषागारों में फर्जी निकासी का पर्दाफाश

    April 28, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    Recent Posts
    • RTE से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए TET जरूरी? सुप्रीम कोर्ट आज दे सकता है बड़ा आदेश
    • रांची में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर अस्पताल में भर्ती, लू लगने से बिगड़ी तबीयत
    • झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 54 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर रद्द, धनबाद वापसी के आदेश
    • 31 करोड़ का वेतन घोटाला! झारखंड के 14 कोषागारों में फर्जी निकासी का पर्दाफाश
    • रांची पाइपलाइन हादसा: चिरौंदी पेट्रोल पंप के पास मिट्टी धंसने से युवक की मौत, कंपनी पर लापरवाही का आरोप
    • रांची में सुबह-सुबह झमाझम बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट जारी
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest Vimeo YouTube
    • E-Paper
    • Content Policy Guidelines
    • Privacy Policy
    • Terms of Use
    © 2026 Koylanchal Samvad. Designed by Aliancy Technologies.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.